मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना – आज हम सभी मध्यप्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आए है हमारे इस लेख द्वारा दी जा रही यह खबर मध्यप्रदेश कि हर विधवा महिला के लिए बहुत अहम है जी हां, क्योकि हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने सभी विधवा महिला के हितो को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना शुरु की गई है इस योजना के अंतर्गत, राज्य की सभी विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसके बारे में हम आपको निचे लिखे हुए लेख के माध्यम से समझाने की कोशिश करेगे।
क्या है? मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना
इस सरकारी योजना के अंतर्गत, अगर मध्यप्रदेश की कोई भी विधवा महिला दोबारा विवाह करना चाहती है तो राज्य सरकार द्वारा उसे वित्तीय सहायता पहुचाई जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना रखा गया है। राज्य सरकार के माध्यम से विधवा महिला के दोबारा विवाह हेतु दो लाख रुपए की प्रोत्साहन दी जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले के चलते राज्य कि सभी विधवा महिलाओ को अपना भविष्य को उज्जवल बनाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी विधवा महिलाओ का दोबारा घर बसवाना था जिससे उनको उनका खोया हुआ सामान वापस मिल सके।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरु की गई इस योजना का पूर्ण लाभ 6 अप्रैल के बाद कराये जाने वाले कल्याणियों की शादी पर ही दिया जाएगा। राज्य सरकार को मिली एक रिपोर्ट के आनुसार, लगभग 52 हजार विधवा महिलाओ ने अपना पंजीकृत करा चुकी है जो की राज्य सरकार द्वारा कल्याणी कहलाएंगी।
क्या है जरुरी पात्रता ? मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लाभ हेतु
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के अंतर्गत, मध्यप्रदेश कि हर विधवा महिला को उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाएगे। जैसे कि :-
- कल्याणी व उसका पति मप्र का मूल निवासी हो।
- महिला कि आयु 18 से 21 वर्ष की होनी अनिवार्य है।
- महिला को परिवार पेंशन न मिल रही हो।
- महिला किसी भी शासकीय कर्मचारी व आयकरदाता न हो।
- महिला का जिससे विवाह हो रहा है उसकी पत्नी जीवित न हो।
- महिला के पास आयकर दाता न हो इसका प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- महिला के पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व कल्याणी का पति होने का शपथ पत्र हो।
जिले में कुल कितनी कल्याणियां है?
मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के जनपद क्षेत्रों में लगभग 47093 कल्याणी महिलाए है। जबकि नगर पंचायत व नपा क्षेत्रों में लगभग 4922 कल्याणी महिलाए है जिनको मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हर महीने विधवा पेंशन के रूप में 300/- रूपये दिए जाते है। अगर यह महिला विवाह करती है तो इस योजना के तहत इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
किन शर्तो का करना होगा पालन? मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का लाभ उठाने हेतु
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना का लाभ उठाने हेतु रखी गयी शर्तो के अनुसार, राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए सामुहिक विवाह में शादी करने का कोई बंधन नहीं है। लेकिन से उपरांत कोई भी अन्य निकाह या विवाह योजनाओ का लाभ उठाने पात्र नहीं माना जाएगा। अगर किसी कल्याणी के बच्चे नाबालिग है तो उन बच्चो के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी कल्याणी या फिर उसके पति की होगी। राज्य सरकार दी जा रही दो लाख रूपये की धनराशि कल्याणी के बैंक खाते में डाल दी जाएगी। अगर विधवा महिला सात वर्ष के अंदर विवाह नहीं करती है तो मध्यप्रदेश दवारा दी जा रही धनराशि उनसे वापस ले ली जाएगी। इस सरकारी योजना की स्वीकृति के पूर्ण अधिकार केवल जिला के कलेक्टर के पास होंगे।